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निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 में संशोधन अपेक्षित है

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आज मेरी नज़र नियम एवं अधिनियम ब्लॉग पर पडी जहां विकलांग व्यक्तियों के अधिकार को लेकर एक आलेख है जो 2009 में प्रकाशित हुआ है . जिसमें विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए बनाए गए अधिनियम में विकलांग व्यक्तियों को     आधारभूत अधिकारों का विस्तार से विवरण दिया है . किन्तु मेरी नज़र में यह  अनुसूचित संवर्गों के हितार्थ बनाए कानूनों के सापेक्ष   उतना प्रभाव-पूर्ण नहीं जितना कि अपेक्षा थी . अत: अधिनियाँ एवं उसके नियमों में कुछ आवश्यक परिवर्तन वांछित हैं.   यद्यपि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2011 में काफी हद तक सुधार किया है किन्तु जिन बिन्दुओं पर संसोधन के लिए   ध्यान आकृष्ट कराया जा रहा है   जो दौनों ही अधिनियमों को कारगर एवं प्रभावी बना सकते हैं                  वास्तव में इस अधिनियम की प्रभावशीलता  अत्यधिक लाभप्रद नहीं है. परन्तु ऐसा नहीं कि रोज़गार को लेकर अधिनियम का प्रभाव कमजोर रहा है . शासकीय रिक्त पदों की पूर्ती के मामलों में इसे अधिनियम से अभूतपूर्व सफलता मिली है. किन्तु सामाजिक संरक्षण के मामले में पीडब्ल्यू अधिनियम 1995 अधिक प्रभाव साबित नहीं कर पाया है. अतएव इस